जबलपुर, 05 अगस्त 2025: जिला दण्डाधिकारी एवं कलेक्टर दीपक सक्सेना ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन देने से मना करने का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है और तत्काल प्रभाव से पूरे जिले में लागू हो गया है।
आदेश के अनुसार, जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालकों को पेट्रोल न दें। उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश अगले एक माह तक प्रभावी रहेगा, हालांकि मेडिकल आपातकाल और आकस्मिक परिस्थितियों में इससे छूट दी गई है।
कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में दोपहिया वाहन चालकों की जान बचाने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा, "हेलमेट पहनना सड़क सुरक्षा का अभिन्न हिस्सा है। इस आदेश का मकसद दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करना और दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना है।"
यह प्रतिबंध अन्य नियमों और आदेशों के अतिरिक्त लागू होगा। जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें और हेलमेट का उपयोग अनिवार्य रूप से करें।
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