कटनी। विकासखंड बहोरीबंद की दो ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट खरीदी में अनियमितताओं को लेकर जिला पंचायत के सीईओ एवं विहित प्राधिकारी श्री शिशिर गेमावत ने कड़ा रुख अपनाते हुए मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 89 के तहत 3 लाख 96 हजार रुपये की वसूली के आदेश दिए हैं।
यह कार्यवाही ग्राम पंचायत जुजावल और ग्राम पंचायत मोहनिया के तत्कालीन सरपंचों और सचिवों पर की गई है। आरोप है कि इन ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट की खरीदी में भंडार क्रय नियमों का उल्लंघन किया गया, जिससे सरकारी राशि का अनियमित व्यय हुआ।
ग्राम पंचायत जुजावल में 10 नग सोलर लाइट की खरीदी पर 3 लाख 30 हजार रुपये की राशि अनियमित रूप से खर्च की गई। इसमें तत्कालीन सरपंच महेश प्रसाद हल्दकार (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) और सचिव राजभान हल्दकार को बराबर-बराबर जिम्मेदार ठहराया गया है। अब यह राशि महेश प्रसाद हल्दकार के वारिसों/उत्तराधिकारियों से वसूली जाएगी।
ग्राम पंचायत मोहनिया में 2 नग सोलर लाइट के लिए 66 हजार रुपये की राशि खर्च की गई थी, जिसकी बराबर-बराबर वसूली तत्कालीन सरपंच सविता बाई और सचिव कोमल झारिया से की जाएगी।
इस संबंध में सीईओ श्री गेमावत ने संबंधित सरपंचों एवं सचिवों को उत्तर देने का अवसर प्रदान किया था, परंतु संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण यह निर्णय लिया गया। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि 15 दिवस के भीतर निर्धारित राशि ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा नहीं की गई, तो धारा 92 के तहत पृथक से वसूली की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।
यह कार्रवाई पंचायती व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक सख्त संदेश मानी जा रही है। इससे अन्य पंचायतों को भी नियमों का पालन करने की चेतावनी मिलती है कि सरकारी योजनाओं एवं निधियों में गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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