भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने शासकीय कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 (भाग-1) को मंजूरी दे दी गई। यह नई पुस्तिका 1 जुलाई, 2025 से लागू होगी। मंत्रि-परिषद ने वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति भी प्रदान की है। साथ ही, इसका हिंदी अनुवाद जारी करने की मंजूरी दी गई है।
नई पुस्तिका के प्रमुख प्रावधान
बजट नियंत्रण अधिकारी की नियुक्ति: प्रशासकीय विभागों को बजट नियंत्रण अधिकारी घोषित करने का अधिकार।
कंसल्टेंसी और इंटर्न्स: कंसल्टेंसी फर्म/एजेंसी से कार्य और इंटर्न्स को नियुक्त करने की अनुमति।
मानदेय और पेंशन: मूलभूत नियम 46 के तहत मानदेय स्वीकृति और पेंशन/उपदान के अतिरिक्त भुगतान को राइट ऑफ करने का अधिकार।
भवन तोड़ने की अनुमति: संबंधित विभाग को भवनों को तोड़ने की अनुमति।
मेडिकल एडवांस: 80% मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभागों को, बिना स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग के परामर्श के।
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