समग्र आधार ई-केवाईसी अब आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी अनिवार्य, 7 दिन की समय-सीमा तय

जबलपुर, 25 जुलाई 2025।
अक्षर सत्ता संवाददाता।

मध्यप्रदेश शासन के नवीन निर्देशों के तहत अब केवल स्थायी कर्मचारियों या अधिकारियों के लिए ही नहीं, बल्कि नगर निगम एवं अन्य शासकीय संस्थाओं में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी समग्र आधार ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस संबंध में नगर निगम जबलपुर की आयुक्त प्रीति यादव ने स्पष्ट रूप से जानकारी देते हुए सभी संबंधितों को 7 दिनों की अंतिम मोहलत प्रदान की है।

📌 आधे नागरिकों ने करा लिया ई-केवाईसी

निगमायुक्त प्रीति यादव के अनुसार, पिछले दो महीनों से यह कार्य निरंतर जारी है और अब तक करीब 50% नागरिकों द्वारा ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। लेकिन शेष बचे नागरिकों, कर्मचारियों और आउटसोर्स कर्मियों को त्वरित गति से प्रक्रिया पूर्ण करने की सख्त जरूरत है।

⚠️ ई-केवाईसी नहीं तो लाभ से वंचित

प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि आगामी माह से केवल आधार लिंक्ड समग्र आईडी को ही शासकीय योजनाओं के अंतर्गत आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) के माध्यम से हितलाभ प्रदान किया जाएगा। ई-केवाईसी नहीं कराने वालों को शासकीय लाभों से वंचित होना पड़ सकता है।

🏫 शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में भी जरूरी

निगमायुक्त ने आगे बताया कि भविष्य में बच्चों के स्कूल-कॉलेज में एडमिशन समेत कई सुविधाओं के लिए समग्र आईडी में ई-केवाईसी अनिवार्य हो जाएगा। इसके बिना कई शासकीय सेवाओं से वंचना संभव है।

✅ कैसे करें ई-केवाईसी?

नागरिक निम्न विकल्पों के माध्यम से आसानी से समग्र आधार ई-केवाईसी कर सकते हैं:

  • निकटतम संभागीय कार्यालय या एम.पी. ऑनलाइन केंद्र जाकर।

  • घर बैठे ऑनलाइन लिंक पर जाकर:

महत्वपूर्ण:
यदि आपकी समग्र आईडी आधार से लिंक नहीं है, तो उसे डुप्लीकेट मानकर डिलीट किया जा सकता है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।

🤝 हितग्राहियों को मिलेगा सहयोग

उपायुक्त अंकिता जैन ने योजना विभाग के कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि ई-केवाईसी कराने आ रहे हितग्राहियों को हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाए।


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