लांजी: नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन स्थगित, मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन का असर लांजी, बालाघाट, 12 सितंबर 2025

लांजी, बालाघाट, 12 सितंबर 2025। मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के लांजी नगर परिषद में अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले के खिलाफ प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाला सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 में हाल ही में किए गए संशोधन के कारण यह निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के तहत अब नगर पालिका और नगर परिषद के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के खिलाफ तीन वर्ष से पहले अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।

लांजी नगर परिषद अध्यक्ष रेखा ताराचंद कालबेले 

अविश्वास प्रस्ताव की पृष्ठभूमि

नगर परिषद लांजी में 12 पार्षदों ने अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का निर्णय लिया था। इन पार्षदों में शामिल हैं:

  • वार्ड क्रमांक 1: यंजय सैय्याम

  • वार्ड क्रमांक 3: पूनम शरद आसटकर

  • वार्ड क्रमांक 4: प्रेमलता संजय खोब्रागड़े

  • वार्ड क्रमांक 5: कल्पना लीलाधर डोलस

  • वार्ड क्रमांक 6: तेजेश्वर गोदुले

  • वार्ड क्रमांक 8: शिखा कैलाश गोस्वामी

  • वार्ड क्रमांक 10: विजय गोस्वामी

  • वार्ड क्रमांक 11: सौरभ मोनू पशीने

  • वार्ड क्रमांक 12: मुकेश रणदिवे

  • वार्ड क्रमांक 13: संदीप रामटेक्कर

  • वार्ड क्रमांक 14: दिनेश कचवाहे

  • वार्ड क्रमांक 15: कस्तुरा वाकड़े

इन पार्षदों ने शपथ पत्र के साथ कलेक्टर, बालाघाट को पत्र सौंपकर अध्यक्ष को हटाने की मांग की थी। इस आधार पर, लांजी के एसडीएम कमलचंद सिंहसार ने 15 सितंबर 2025 को नगर परिषद कार्यालय में अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन आयोजित करने का आदेश जारी किया था। सम्मेलन में एसडीएम स्वयं पीठासीन अधिकारी के रूप में उपस्थित रहने वाले थे।

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम में संशोधन

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, जो 9 सितंबर 2025 को मध्यप्रदेश पत्र में प्रकाशित हुआ, ने नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस संशोधन के अनुसार, अब नगर परिषद या नगर पालिका के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ उनके कार्यकाल के 4.5 साल तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। पहले यह अवधि 3 वर्ष थी।

इस संशोधन के परिणामस्वरूप, 15 सितंबर 2025 को दोपहर 2:00 बजे नगर परिषद कार्यालय, लांजी में होने वाला अविश्वास प्रस्ताव संबंधी सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। एसडीएम कमलचंद सिंहसार ने सभी पार्षदों को अलग-अलग पत्र भेजकर इसकी जानकारी दी। पत्र में उल्लेख किया गया कि वरिष्ठ कार्यालय से उचित मार्गदर्शन प्राप्त होने के बाद आगामी कार्यवाही के लिए पृथक सूचना पत्र जारी किया जाएगा।

स्थगन का कारण और भविष्य की कार्यवाही

एसडीएम कमलचंद सिंहसार ने बताया कि मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 43-क, उपधारा (1) और (2) के तहत अविश्वास प्रस्ताव पर सम्मेलन की प्रक्रिया को अब संशोधित नियमों के अनुसार संचालित किया जाएगा। चूंकि अध्यक्ष का कार्यकाल अभी तीन वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए वर्तमान में अविश्वास प्रस्ताव पर कोई कार्यवाही संभव नहीं है।

नगर परिषद लांजी के सभी पार्षदों को इस स्थगन की सूचना दे दी गई है। आगामी आदेश और वरिष्ठ कार्यालय के मार्गदर्शन के आधार पर इस मामले में अगली तारीख और प्रक्रिया की जानकारी दी जाएगी।

संशोधन का व्यापक प्रभाव

मध्यप्रदेश नगरपालिका (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024 ने न केवल लांजी, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषदों के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों को राहत प्रदान की है। इस संशोधन के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की अवधि को दो साल से बढ़ाकर तीन साल कर दिया गया है, जिससे स्थानीय नेताओं को अपने कार्यकाल के शुरुआती वर्षों में स्थिरता मिलेगी।

यह निर्णय हाल ही में बानमोर नगर निकाय में हुए घटनाक्रम के बाद लिया गया, जहां पार्षदों के दलबदल के कारण अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इस संशोधन को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने भी पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू करने की पुष्टि की है।

लांजी नगर परिषद में अविश्वास प्रस्ताव का सम्मेलन स्थगित होने से अध्यक्ष श्रीमती रेखा ताराचंद कालबेले को फिलहाल राहत मिली है। यह स्थगन मध्यप्रदेश सरकार के हालिया अध्यादेश का परिणाम है, जो स्थानीय निकायों में नेतृत्व को अधिक स्थिरता प्रदान करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस मामले में अगली कार्यवाही के लिए सभी की नजरें प्रशासन के अगले आदेश पर टिकी हैं।

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