दुर्घटना का विवरण
गगनप्रीत कौर पर आरोप है कि वह उस बीएमडब्ल्यू कार को चला रही थीं, जिसने दिल्ली के धौला कुआं इलाके में रिंग रोड पर 14 सितंबर 2025 को एक दोपहिया वाहन को टक्कर मारी थी। इस दुर्घटना में आर्थिक मामलों के विभाग में उप सचिव नवजोत सिंह (52) की मौत हो गई थी, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। नवजोत सिंह हरि नगर के निवासी थे और यह हादसा दिल्ली छावनी मेट्रो स्टेशन के पास हुआ।
सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने की मांग
कौर के वकील गगन भटनागर ने 18 सितंबर को अदालत में दलील दी कि यह पूरा मामला धौला कुआं मेट्रो स्टेशन के खंभे नंबर 65 और 67 पर लगे सीसीटीवी फुटेज पर निर्भर करता है। उन्होंने इन फुटेज की जांच और संरक्षण की मांग की। अदालत ने स्पष्ट किया कि सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखने का आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके साथ ही, थानेदार (एसएचओ) को नोटिस जारी कर यह स्पष्टीकरण मांगा गया है कि क्या जब्त की गई फुटेज में खंभे 65 और 67 के कैमरों की रिकॉर्डिंग शामिल है।
अदालत का रुख
अदालत ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष को आरोपी के कहने पर एकत्रित साक्ष्यों की सत्यता या विवरण साझा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट ने कौर की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए कहा कि फुटेज संरक्षण का आदेश पहले ही दिया जा चुका है और अब इसके अनुपालन की प्रतीक्षा है।
अगली सुनवाई
मामले की अगली सुनवाई में गगनप्रीत कौर की जमानत याचिका पर विचार किया जाएगा।
यह मामला दिल्ली में सड़क सुरक्षा और दुर्घटना से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर चर्चा में है। सीसीटीवी फुटेज के महत्व और पुलिस जांच की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले से साक्ष्य संरक्षण और अभियोजन की प्रक्रिया को लेकर नए दिशानिर्देश सामने आ सकते हैं।

إرسال تعليق