सीबीआई ने ₹4.9 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी मामले में सात को सजा सुनाई, पूर्व मैनेजर शामिल

हैदराबाद, 26 अक्टूबर 2025 – केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की हैदराबाद स्थित विशेष अदालत ने दो दशक पुराने 4.9 करोड़ के बैंक धोखाधड़ी मामले में सात लोगों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। शुक्रवार को आए इस फैसले ने कॉर्पोरेशन बैंक की बंजारा हिल्स शाखा में हुए वित्तीय घोटाले की जांच को निर्णायक रूप दिया।

सीबीआई के अनुसार, अदालत ने तत्कालीन वरिष्ठ प्रबंधक टी. चंद्रकांत को दो वर्ष के कठोर कारावास और 20,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। उनके अलावा, सी. बोस, वी. राजनश्री, कोंडा शेखर रेड्डी, एनवीपी नंदा किशोर, एच. राजा शेखर रेड्डी और एक अन्य आरोपी को एक वर्ष के कठोर कारावास और कुल 55,000 रुपये के जुर्माने की सजा दी गई।

यह मामला 2004 का है, जब सीबीआई ने चंद्रकांत और 16 अन्य लोगों के खिलाफ कॉर्पोरेशन बैंक को धोखा देने के लिए जाली दस्तावेजों के आधार पर ₹4.9 करोड़ के हाउसिंग लोन मंजूर करने और वितरित करने का आरोप लगाया था। जांच के बाद, 2007 में 12 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया। लंबी सुनवाई के बाद, अदालत ने सात आरोपियों को दोषी ठहराया और शुक्रवार को सजा का ऐलान किया।


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