मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के ऐतिहासिक निर्णय: 1038 करोड़ के कैम्पा कार्यों को मंजूरी, विद्युत कंपनियों में 49 हजार पद स्वीकृत

भोपाल, 9 जुलाई 2025 मध्यप्रदेश मंत्रि-परिषद की बैठक में 9 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कई दूरगामी और जनहितैषी निर्णय लिए गए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रतिकरात्मक वनरोपण निधि (कैम्पा) के तहत 2025-26 की वार्षिक कार्ययोजना के अंतर्गत 1038 करोड़ रुपए के कार्यों की स्वीकृति है। यह राशि प्रदेश के वनों और वन्यजीव संरक्षण, अधोसंरचना सुदृढ़ीकरण, और ग्रामीण आजीविका संवर्धन पर व्यय की जाएगी।

🌳 वनों के संरक्षण और अधोसंरचना के लिए बड़ा निवेश

कैम्पा निधि से 80 प्रतिशत राशि वन एवं वन्यप्राणी प्रबंधन और 20 प्रतिशत राशि अधोसंरचना विकास पर खर्च होगी। इससे वृक्षारोपण, नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों का वनीकरण, मृदा संरक्षण, नगर वनों की स्थापना और बफर क्षेत्रों में विकास कार्य होंगे।


विद्युत वितरण कंपनियों को मिला 49,263 नवीन नियमित पदों का तोहफा

तीनों बिजली वितरण कंपनियों में 49,263 नए नियमित पद सृजित किए गए हैं, जिससे कुल स्वीकृत पदों की संख्या 77,298 हो गई है। इससे पहले 17,620 अनुपयोगी पद समाप्त कर दिए गए थे। इससे कंपनियों को दक्ष मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और सेवाओं की गुणवत्ता में भी सुधार आएगा।


🧒 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र और 134 पदों को मंजूरी

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत 66 नए आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 134 नए पद सृजित किए गए हैं। इस योजना पर 15.21 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें केंद्रांश 9.55 करोड़ और राज्यांश 5.66 करोड़ है।


🏨 लेक व्यू होटल भोपाल को PPP मोड पर विकसित करने की मंजूरी

लेक व्यू रेसीडेंसी होटल को DBFOT मॉडल पर विकसित करने की अनुमति दी गई है। पर्यटन विभाग के बजट से निजी निवेशक को लीज पंजीयन और मुद्रांक शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।


🌱 ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द उपार्जन की स्वीकृति

प्राइस सपोर्ट स्कीम (PSS) के तहत 2025-26 के लिए रबी विपणन वर्ष में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द के उपार्जन की अनुमति दी गई है। यह कार्य म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित द्वारा किया जाएगा।


🚜 किसानों के लिए राहत: सिंचाई जलकर पर ब्याज माफी

प्रदेश के किसानों को राहत देते हुए मंत्रि-परिषद ने सिंचाई जलकर की ब्याज राशि (84.17 करोड़) माफ करने का निर्णय लिया है। यदि किसान 31 मार्च 2026 तक मूल राशि जमा कर देंगे तो उन पर ब्याज देय नहीं होगा।


🏢 तीन नए राजस्व संभागों में कार्यालय, नए जिलों में सहायक संचालक पदों की स्वीकृति

नर्मदापुरम, चंबल और शहडोल संभागों में स्थानीय निधि संपरीक्षा कार्यालय स्थापित किए जाएंगे। साथ ही नवगठित जिलों – निवाड़ी, मैहर, मऊगंज और पांढुर्णा – के लिए 7 सहायक संचालक पदों की स्वीकृति दी गई।


🔌 वेरिएबल दर वाले विद्युत क्रय अनुबंधों को समाप्त करने का निर्णय

पूर्व में विकासकों से किए गए केवल वेरिएबल दर पर बिजली खरीद अनुबंधों को समाप्त कर दिया जाएगा। 10 लाख रुपये/मेगावाट की प्री-इस्टीमेटेड लिक्विडेटेड डेमेज राशि की वसूली के बाद ही बैंक गारंटी वापस की जाएगी।


📜 भारतीय स्टांप (म.प्र. संशोधन) विधेयक 2025 का अनुमोदन

मूल्य सूचकांक के आधार पर संव्यवहारों पर देय शुल्क में संशोधन कर लगभग 212 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा लिये गए निर्णय राज्य के सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण, रोजगार सृजन और कृषक हितों की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।


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