कलेक्टर मृणाल मीणा की अनुशंसा पर कार्रवाई, मुख्यालय जबलपुर स्थानांतरित
📍 बालाघाट, 18 जुलाई 2025 | अक्षर सत्ता
बालाघाट जिले में खनिज विभाग के प्रभारी अधिकारी आर.के. खातरकर को कर्तव्यों में लापरवाही, स्वेच्छाचारिता और नियमों की अवहेलना के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर मृणाल मीणा की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा की गई है।
⚖️ ई-खनिज पोर्टल में मनमानी: न नियमों की चिंता, न अनुमति की परवाह
🔍 निलंबन आदेश में क्या है खास?
राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार:
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आर.के. खातरकर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
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निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जबलपुर स्थित भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय के क्षेत्रीय कार्यालय में नियत किया गया है।
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उनके विरुद्ध आगे की अनुशासनात्मक कार्यवाही नियमानुसार जारी रहेगी।
🧾 कार्रवाई का संदेश: शासकीय पदों पर मनमानी नहीं सहन होगी
🔎 प्रभाव और पृष्ठभूमि: क्यों थी यह कार्रवाई जरूरी?
खनिज विभाग की कार्यशैली का सीधा असर खनन कंपनियों, श्रमिकों, और राजस्व पर पड़ता है। यदि अधिकारी ई-खनिज पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को बिना अनुमति बंद या शुरू करते हैं, तो इससे खनन कार्य ठप हो सकते हैं, जिससे:
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राज्य को राजस्व की हानि
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कंपनियों को आर्थिक नुकसान
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स्थानीय श्रमिकों की आजीविका प्रभावित होती है।
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