राहुल गांधी को चुनाव आयोग की चुनौती: शपथ पत्र के साथ सबूत दें या गुमराह करना बंद करें

नई दिल्ली, 7 अगस्त 2025 – भारत के निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कर्नाटक विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची को लेकर दिए गए बयानों को ‘गुमराह करने वाला’ करार देते हुए उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। आयोग ने राहुल गांधी को चुनौती दी है कि यदि वे अपने दावों पर विश्वास रखते हैं, तो वे शपथ पत्र के साथ अपनी बात को कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ) के समक्ष प्रस्तुत करें, अन्यथा ‘बेतुके निष्कर्ष’ निकालना और जनता को गुमराह करना बंद करें।


आयोग का सख्त रुख

निर्वाचन आयोग ने अपने सोशल मीडिया फैक्ट-चेक अकाउंट के माध्यम से राहुल गांधी के बयानों को खारिज करते हुए कहा, “यदि श्री राहुल गांधी को लगता है कि उनकी बात सही है, तो उन्हें मतदाता पंजीयन नियमावली 1960 के नियम 20(3)(बी) के तहत शपथ पत्र पर हस्ताक्षर कर आज शाम तक कर्नाटक के सीईओ के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि आवश्यक कार्रवाई हो सके।” आयोग ने आगे कहा, “यदि श्री गांधी को अपनी बात पर भरोसा नहीं है, तो उन्हें बेतुके निष्कर्ष निकालने और भारत की जनता को गुमराह करने से बचना चाहिए।”

राहुल गांधी के आरोप

इससे पहले, गुरुवार को कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में राहुल गांधी ने दावा किया था कि कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा सीट पर एक लाख से अधिक गलत वोट बनाए गए हैं। उन्होंने इसे ‘वोटों की चोरी’ करार देते हुए निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। गांधी ने कुछ प्रस्तुतियां दिखाते हुए कहा कि उनके पास गलत वोटों के ‘प्रमाण’ हैं, जो तुलनात्मक शोध के आधार पर जुटाए गए हैं और ‘बुलेटप्रूफ’ हैं।

कर्नाटक सीईओ का पत्र

कर्नाटक के मुख्य चुनाव अधिकारी ने भी राहुल गांधी को पत्र लिखकर उनके दावों के समर्थन में हलफनामे के साथ सबूत प्रस्तुत करने का अनुरोध किया है। पत्र में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 227 का हवाला देते हुए कहा गया है कि झूठी जानकारी फैलाना दंडनीय अपराध है।

राजनीतिक निहितार्थ

राहुल गांधी के बयानों और निर्वाचन आयोग की तीखी प्रतिक्रिया ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। यह विवाद कर्नाटक विधानसभा चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाने के साथ-साथ विपक्ष और निर्वाचन आयोग के बीच तनाव को और बढ़ा सकता है।

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